अब पात्र 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए संचालित ई-श्रम योजना के तहत मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। जिन श्रमिकों ने 31 मार्च 2022 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया था और दुर्घटना या विकलांगता का शिकार हुए हैं, वे अब 31 मार्च तक मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 2025 कर दिया गया है।
जिला श्रम अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा दिया जाता है, यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाए या वह स्थायी विकलांगता का शिकार हो जाए तो ऐसे मामलों में 2 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। वहीं आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। मुआवजे के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है। हालांकि श्रमिकों को 15 मार्च तक आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है ताकि दस्तावेजों की जांच और स्वीकृति समय पर हो सके। आवेदन के लिए श्रमिकों के आश्रितों को ई-श्रम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, चिकित्सा प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), पुलिस रिपोर्ट (यदि दुर्घटना का मामला हो) दस्तावेज जरूरी हैं। मुआवजे से संबंधित अधिक जानकारी के लिए श्रमिक बिलासपुर स्थित श्रम विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 01978-221516 पर कॉल कर सकते हैं।