बिलासपुर। अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत ने नौ मार्च 2016 को 30 शीशियां रैक्स कॉप सिरप के साथ पकड़े गए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। पैसे अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार 9 मार्च 2016 को सायं 7:30 बजे पुलिस पार्टी गश्त पर कसोहल पुल पर मौजूद थी तो भदरोग की तरफ से एक व्यक्ति सफेद रंग का थैला लेकर आ रहा था। वह व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर वापस मुड़ गया और अपना बैग सड़क की साइड में फेंक दिया।
पुलिस ने शक होने पर उसे पकड़ा। उसने अपना नाम आयुष रतवान पुत्र जितेंद्र रतवान गांव बजोहा बताया। उसके द्वारा फेंके गए बैग की तलाशी लेने पर उस बैग से 30 शीशियां रैक्स कॉप सिरप की बरामद हुई। जो एनडीपीसी एक्ट की धारा 21 के अंतर्गत प्रतिवादित है। पुलिस ने आरोपी आयुष रतवान के विरुद्ध जांच करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दायर किया। अदालत ने सुनवाई करने के बाद आयुष रतवान को दोषी ठहराया और उपरोक्त सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से 25 गवाह पेश किए गए और मुकदमे की जांच एएसआई केवल सिंह (आईओ) पुलिस स्टेशन घुमारवीं द्वारा अमल में लाई गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज एवं उप जिला न्यायवादी उमेश कुमार शर्मा ने मुकदमे की पैरवी की।