बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश घुमारवीं कैंप बिलासपुर अमन सूद की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी सुरजीत सिंह को दोषी ठहराते हुए तीन साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आरोपी को 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उल्लेखनीय है कि 8 मार्च 2017 को जब पुलिस थाना कोट कहलूर मजारी में पुलिस गश्त पर थी तभी शाम 4:20 बजे मजारी पुल के समीप एक व्यक्ति हाथ में थैला उठाए दिखाई दिया। शक होने पर जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास से तीन किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया जिसकी चार्जशीट अदालत में 18 मई 2017 को पेश की गई। इस पर कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया है।
कोर्ट में इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की दलील पेश की गई। तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई है। केस की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज, उप जिला न्यायवादी उमेश शर्मा, नवीन धीमान ने की तथा केस की तफतीश सहायक उपनिरीक्षक हरीशचंद्र नेगी द्वारा की गई है।