घुमारवीं (बिलासपुर)। त्योहारी सीजन में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में व्यापारी चोरीछिपे बाहरी राज्यों से बिना बिल सामान मंगवा रहे हैं। ऐसे व्यापारियों पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। घुमारवीं में आबकारी एवं कराधान विभाग ने एक व्यापारी को बिना बिल के सामान के साथ पकड़ा है। टीम ने 2,36,880 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
राज्य कर एवं आबकारी घुमारवीं के सहायक आयुक्त प्रेम सिंह कैथ, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी ईश्वर दास गुप्ता, निर्देश चौहान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जगदीश कुमार व विजय कुमार की टीम ने नाके के दौरान बिना बिल का सामान पकड़ा। इस पर 2,36,880 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 1,94,000 रुपये जीएसटी एक्ट और 42,880 रुपये पीजीटी एक्ट में जुर्माना लगाया गया। जीएसटी एक्ट के तहत बाहरी राज्य से आए दो व्यापारियों को बिना बिल माल बेचने पर 69,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बिना बिल के रेडीमेड गारमेंट और इलेक्ट्रिकल का सामान था। एक अन्य मामले में लुहारवीं के व्यापारी को बिना बिल के सेनेटरी गुड्स बेचने पर 1,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा पीजीटी एक्ट के तहत 5 गाड़ियों को 42,880 रुपये का टैक्स व जुर्माना लगाया गया। यह गाड़ियां पिछले कई वर्षों से बिना टैक्स दिए चल रही थीं।
उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी जिला बिलासपुरए मनोज डोगरा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।