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Bilaspur News: धोखाधड़ी मामले की अदालत ने रद्द रिपोर्ट स्वीकार कर केस का किया निपटारा

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शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में मामला बंद, पुलिस जांच को सही ठहराया
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। पुलिस थाना तलाई में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में एफआइआर संख्या 33/2023 की झंडूता प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में रद्द रिपोर्ट को स्वीकार कर निपटारा किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत में मामला सुबह से लगातार सुना गया, लेकिन शिकायतकर्ता और उसके वकील अनुपस्थित रहे।
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अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि उन्हें इस रद्द रिपोर्ट में कोई आपत्ति नहीं है। बताते चलें कि तलाई थाना में मामला दर्ज कराकर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की। जांच के दौरान सभी बयानों और सबूतों की समीक्षा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रद्द रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि मामले में पर्याप्त सबूत नहीं हैं या शिकायतकर्ता की कोई ठोस आपत्ति नहीं पाई गई। पुलिस की ओर से की गई जांच और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निष्कर्ष को संतोषजनक मानते हुए अदालत ने रद्द रिपोर्ट स्वीकार की। आदेश की प्रति राज्य के एपीपी और थाना तलाई के एसएचओ को भेजी जाएगी।
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