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जिला में कर्फ्यू के दौरान मिली पांच घंटे की राहत

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बिलासपुर। उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भी कर्फ्यू के दौरान लोगों को पांच घंटे की छूट दी जाएगी। जिला में सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इस दौरान लोग बाजार में खरीददारी कर सकते है। हालांकि इस कारोबारियों के साथ आम लोगों को भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। अगर दुकानों में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि अभी स्कूल बंद रहेंगे और बसें भी नहीं चलेगी। इसके अलावा दूसरे जिलों से बिलासपुर आने वालों और बिलासपुर से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों को कर्फ्यू पास लेना अभी भी अनिवार्य है। जिसे जिला प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा। हालांकि अभी भी जिला में हेयर स्लून और ब्यूटी पार्लर अभी बंद रहेंगे। जबकि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों से लोग सामान पैक कर ले जा सकते है।
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इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से रविवार देर शाम को आदेश जारी कर दिए गए है। इसके अलावा कफ्र्यू के दौरान मिलने वाली छूट के दौरान किसी को भी कफ्र्यू पास लेने की आवश्यता नहीं होगी। दो बजे तक लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद कर अपने घर लौट सकते है। वहीं राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार सरकारी कार्यालयों में भी काम शुरू होगा। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंस कायम करना जरूरी होगा। जबकि 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के अलावा दस साल तक के बच्चों और गर्भवति महिलाओं को घर से घर में ही रहने की अपील की गई है।
नए आदेश के अनुसार अभी जिला में सरकारी और निजी स्कूल नहीं खुलेंगे, जीम भी अभी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। धार्मिक संस्थान,कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग संस्थान, होटल, सीनेमा घर,शॉपिंग मॉल,ऑडोटोरियम बंद रहेंगे। जबकि जिला में सांस्कृतिक कार्यक्रम,धार्मिक कार्यक्रम,वार्षिक कार्यक्रमों के आयोजन पर आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।
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