चालक की मृत्यु पर सहायता राशि डेढ़ लाख, ट्रांसपोर्टर मालिक के लिए पांच लाख करने का निर्णय
अधिवेशन के लिए मौके पर तैनात किया गया था पुलिस बल
वित्तीय विवरणों को लेकर सभा के सदस्य ने जताई आपत्ति
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बरमाणा की ट्रक परिवहन सभा (बीडीटीएस) का वार्षिक अधिवेशन शुक्रवार को प्रधान नीलम चंदेल की अध्यक्षता में हुआ, जिसकी कार्यवाही सहकारी सेवाएं विभाग के इंस्पेक्टर अखिलेश की अगुवाई में संपन्न करवाई गई। इस मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था।
बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। पहले प्रस्ताव के तहत 71 नए सदस्यों को सदस्यता की मंजूरी दी गई। वहीं चालक की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर मालिक की मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि चार लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया।
अधिवेशन में कोषाध्यक्ष रत्न ठाकुर ने बीते वित्तीय वर्ष का आय-व्यय का लेखा-जोखा सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। प्रस्तुत विवरण के अनुसार सभा को इस वर्ष तीन करोड़ एक लाख 49 हजार 818 रुपये की आय हुई, जबकि दो करोड़ 23 लाख 93 हजार 917 रुपये खर्च हुए। इस प्रकार संस्था को 77 लाख 55 हजार 901 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ।
सभा में मौजूदा कार्यकारिणी ने 17 मार्च 2025 से मार्च 2026 तक किए गए कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी भी दी। कार्यकारिणी के अनुसार बरमाणा से कीरतपुर के बीच करीब 11 किलोमीटर हिल प्लेन कार्य पूरा करवाया गया। इसके अलावा एनएच बंद रहने के कारण बरमाणा से हनुमान मंदिर तक ट्रांसपोर्टरों को 15 दिनों के लिए 31 लाख 44 हजार रुपये की राहत राशि दिलाई गई और पहले से लंबित 3.97 प्रतिशत बढ़त भी दिलवाने में सफलता मिली। अधिवेशन का मंच संचालन महासचिव सुरेश चौधरी ने किया। इस अवसर पर प्रधान नीलम चंदेल ने कहा कि सभा में सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए हैं और भविष्य में भी ट्रांसपोर्टरों के हितों की रक्षा पारदर्शिता और एकजुटता के साथ की जाएगी। इस मौके पर राम कुमार, लेख राम वर्मा (चेयरमैन), गंगा सिंह ठाकुर, ध्यान सिंह ठाकुर, बालक राम कपिल, रत्न ठाकुर, राजेश ठाकुर, विकास भार्गव और सुभाष कपलस सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। अधिवेशन में सभा से जुड़े दिवंगत ट्रांसपोर्टरों व चालकों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर की गई।
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वित्तीय विवरणों को लेकर सदस्य कुलदीप ठाकुर ने जताई आपत्ति
अधिवेशन में वित्तीय विवरणों को लेकर सदस्य कुलदीप ठाकुर ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सहकारी सेवाएं अधिनियम के तहत किसी भी सहकारी समिति को अपने वार्षिक अधिवेशन में वार्षिक खातों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना और जनरल हाउस से अनुमोदित करवाना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि अधिवेशन के दौरान प्रस्तुत की गई मीटिंग प्रक्रिया स्पष्ट नहीं थी और वित्तीय मामलों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा नहीं की गईं। विशेष रूप से चैरिटी फंड, कैपिटल व्यय और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से संबंधित विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं करवाए गए। कुलदीप ठाकुर ने कहा कि सहकारी समितियों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी वित्तीय विवरण अधिवेशन में विस्तार से प्रस्तुत किए जाएं और प्रत्येक सदस्य को उनकी प्रतियां उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि सदस्य तथ्यों के आधार पर निर्णय ले सकें और समिति की कार्यप्रणाली पर विश्वास बना रहे।