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Bilaspur News: घुमारवीं में मारपीट के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Wed, 01 Apr 2026 11:37 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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अदालत से
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कोर्ट ने कहा, जांच शुरुआती चरण में, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका
अन्य आरोपी फरार, हथियार व वाहन बरामद होना बाकी

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। घुमारवीं उपमंडल में हुए मारपीट के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और जांच की स्थिति को देखते हुए यह आदेश सुनाया।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने जमानत के लिए आवेदन किया था। आरोपी का कहना था कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है और वह जांच में सहयोग करेगा। साथ ही वह स्थानीय निवासी होने के कारण फरार होने की संभावना भी नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 4 मार्च 2026 को घुमारवीं अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को मारपीट में घायल अवस्था में लाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल का बयान दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ लोगों ने पहले रास्ते में हंगामा किया और बाद में शाम को गांव पट्टा की एक दुकान पर उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर धारदार हथियार और डंडों से लैस थे, जिन्होंने उस पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गया। पुलिस ने मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हालांकि, मामले में शामिल अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं और घटना में इस्तेमाल हथियार व वाहन भी बरामद नहीं हुए हैं। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर मामले के साक्ष्यों की विस्तृत जांच नहीं की जा सकती, लेकिन उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोपी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी को जमानत देने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका बनी रहती है, खासकर तब जब अन्य आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। अदालत ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और चालान भी पेश नहीं हुआ है। ऐसे में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल जमानत अर्जी के निपटारे के लिए हैं और मामले के अंतिम निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगी।
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