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Bilaspur News: फोरलेन के दोनों ओर 100 मीटर दायरे में निर्माण के लिए मंजूरी जरूरी

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किरतपुर-मनाली योजना क्षेत्र की सीमा मोहाल गरा से मोहाल बलोह तक
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अवैध निर्माण को रोकने के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की हुई बैठक


संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में अवैध निर्माण को रोकने के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने की। उन्होंने कहा कि फोरलेन योजना क्षेत्र की अधिसूचना के तहत जिले में किरतपुर-मनाली योजना क्षेत्र की सीमा मौहाल गरा से बलोह तक है। शिमला-मटौर योजना क्षेत्र की सीमा मौहाल नम्होल से तड़ौन तक है। फोरलेन के दोनों ओर नियंत्रण रेखा से 100 मीटर तक नगर, ग्राम योजना अधिनियम 1977 लागू है। नगर, ग्राम योजना अधिनियम 1977 की धारा 30ए के अनुसार अधिसूचना के समय जिस व्यक्ति की भूमि इस योजना क्षेत्र में पड़ती है, उसको योजना स्वीकृति में आवासीय, वाणिज्यिक, सेवा उद्योग, सार्वजनिक सुविधाएं, कृषि, बागवानी गतिविधियों में निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत छूट प्राप्त है। यह छूट केवल उन्हीं लोगों और उनके वारिसों को मिलेगी जिनका स्वामित्व नगर, ग्राम योजना अधिनियम 1977 से पहले का है। यह छूट उन्हें नहीं मिलेगी जिन्होंने दोनों फोरलेन योजना क्षेत्र में भूमि खरीदी है। इन गतिविधियों के लिए निर्धारित किए गए नियमों की अनुपालना भूमि धारकों द्वारा सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। इसके अंतर्गत आवासीय गतिविधियों में फार्म हाउस और तीन मंजिल तक आवासीय घर, मवेशी शेड, शौचालय, रसोईघर, स्टोर पार्किंग शेड या गैरेज व रेन शेल्टर के निर्माण के लिए निर्धारित नियमों के तहत अधिकतम तल क्षेत्र 600 वर्ग मीटर, अधिकतम मंजिल तीन एवं पार्किंग (जहां संभव हो) के साथ रचनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त फ्रंट सेट बैक दो मीटर, तीनों साइट सेट बैक 1.50 मीटर, फोरलेन अथवा एनएच की कंट्रोल रेखा से तीन मीटर सेट बैक होना जरूरी है। वाणिज्यिक गतिविधियों में सामान्य सामान की दुकानें, मोची, नाई, सिंचाई, फल, सब्जी, चाय या मिठाई, रेस्तरां व ढाबे, केमिस्ट और कृषि उपज बिक्री डिपो के लिए नियमों के तहत अधिकतम तल क्षेत्र 100 वर्ग मीटर, अधिकतम मंजिल दो (पार्किंग की व्यवस्था दुकान मालिकों को करनी होगी), फ्रंट सेट बैक दो मीटर, तीनों साइट सेट बैक 1.50 मीटर, फोरलेन अथवा एनएच की कंट्रोल रेखा से तीन मीटर सेट बैक के साथ संरचनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
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सेवा उद्योग गतिविधियों में कुटीर या घरेलू सेवा उद्योग जैसे बढ़ई, बुनाई, लोहार, सुनार, पांच हार्स पावर की क्षमता वाली आटा चक्की, पन चक्की, कृषि उपकरण या मशीन मरम्मत, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरण के लिए अधिकतम एक मंजिल (पार्किंग की व्यवस्था दुकान मालिकों को करनी होगी)। इसके अतिरिक्त फ्रंट सेट बैक दो मीटर, तीनों साइट सेट बैक 1.50 मीटर, फोरलेन, एनएच की कंट्रोल रेखा से तीन मीटर सेट बैक के साथ संरचनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके साथ अधिकतम तल क्षेत्र 100 वर्ग मीटर रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधा गतिविधियों, कृषि, बागवानी गतिविधियों के तहत भी दिशा निर्देश पर चर्चा की गई। कहा कि कृषि एवं बागवानी गतिविधियों में यदि कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है, वह इसकी सूचना लिखित में जमाबंदी और ततीमा के साथ पंचायत को निर्माण शुरू करने से पूर्व देना सुनिश्चित करे। संबंधित पंचायत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगी।
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