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Bilaspur News: चेक बाउंस मामले में दोषी की अपील खारिज,निचले कोर्ट का फैसला बरकरार

Mon, 05 Jan 2026 11:09 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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अदालत से
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कोर्ट ने एक साल की सजा, चार लाख जुर्माना भुगतने का आदेश सुनाया


संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने आरोपी किशोरी लाल की दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए उसे एक साल के साधारण कारावास और चार लाख मुआवजे का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी ने दिसंबर 2019 में अपनी निजी जरूरतों और ऋण चुकाने के लिए उनसे 20 लाख की राशि उधार ली थी। इस संबंध में एक लिखित समझौता भी हुआ था। राशि वापस करने के लिए आरोपी ने 3,00,000 का एक पोस्ट-डेटेड चेक जारी किया था। जब शिकायतकर्ता ने 25 मई, 2020 को चेक बैंक में लगाया, तो वह खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद जब आरोपी ने भुगतान नहीं किया, तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। निचली अदालत ने 26 सितंबर 2022 को आरोपी को दोषी करार दिया था और 10 अक्तूबर 2022 को उसे एक साल की सजा और 4 लाख मुआवजे का दंड सुनाया था। इसी फैसले को आरोपी ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी।
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आरोपी ने अपनी अपील में कहा कि कोरोना महामारी के कारण उसका व्यवसाय प्रभावित हुआ, जिससे वह समय पर भुगतान नहीं कर पाया। उसने दावा किया कि वह कुछ राशि नकद और कुछ एफडीआर के जरिए शिकायतकर्ता को दे चुका है, लेकिन निचली अदालत ने इन सबूतों पर गौर नहीं किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि आरोपी ने चेक पर अपने हस्ताक्षर और उधार ली गई राशि के तथ्यों को स्वीकार किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी यह साबित करने में विफल रहा कि उसने पूरी राशि लौटा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि एनआई एक्ट की धारा 138 का उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में चेक की विश्वसनीयता बनाए रखना है। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए आरोपी को तुरंत झंडूता की अदालत में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं ताकि वह अपनी सजा काट सके।
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