अतिरिक्त सत्र न्यायालय बिलासपुर ने दी राहत, जांच में सहयोग करने का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। तलाई थाना में दर्ज जेनरेटर चोरी के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय बिलासपुर ने दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को छह शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की। अदालत ने कहा कि मामले में मुख्य बरामदगी पूरी हो चुकी है और फिलहाल आरोपियों की हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं प्रतीत होती।
अदालत में दायर याचिकाओं में दोनों आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एक आरोपी ने इसे आपसी आर्थिक एवं दीवानी विवाद का परिणाम बताया, जबकि दूसरे आरोपी ने कहा कि शिकायतकर्ता और सह-आरोपी के बीच चल रहे आर्थिक विवाद के कारण उसका नाम भी मामले में शामिल किया गया। दोनों ने अदालत को भरोसा दिया कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और जांच एजेंसी के बुलाने पर उपस्थित होंगे। राज्य की ओर से अदालत में दायर जवाब में कहा गया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 15 जुलाई को आरोपी हाइड्रा मशीन, पिकअप वाहन और अन्य लोगों के साथ उसकी दुकान पर पहुंचे तथा वहां से करीब 3.29 लाख रुपये कीमत का जेनरेटर उठाकर ले गए। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जनरेटर को दिल्ली में कबाड़ के रूप में बेचने की धमकी दी गई थी। जांच के दौरान पुलिस जेनरेटर और घटना में प्रयुक्त हाइड्रा मशीन व पिकअप वाहन पहले ही बरामद कर जब्त कर चुकी है। साथ ही जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में संशोधन करते हुए धारा 331(3) और 305 हटाकर धारा 303(2) जोड़ी गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जनरेटर और घटना में प्रयुक्त वाहन पहले ही बरामद हो चुके हैं, इसलिए मुख्य बरामदगी पूरी हो चुकी है। उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दोनों आरोपियों की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं दिखती। अदालत ने यह भी माना कि दोनों आरोपी स्थानीय निवासी हैं और उनके फरार होने अथवा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका का कोई ठोस आधार रिकॉर्ड पर नहीं है।
अदालत ने दोनों आरोपियों को जांच अधिकारी के बुलाने पर जांच में शामिल होने, किसी भी गवाह को प्रभावित या धमकाने का प्रयास नहीं करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने, अपना मोबाइल नंबर और पता जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने तथा बिना अदालत की पूर्व अनुमति देश से बाहर न जाने सहित छह शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की है।