बिलासपुर में दुकान पर पाए गए तंबाकू उत्पाद। स्रोत: डीपीआरओ
स्वास्थ्य-पुलिस की टीमों ने 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला
संयुक्त टीमों ने दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच की
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों ने विशेष अभियान चलाया। जिला और चारों विकास खंडों में गठित उड़नदस्ता टीमों ने दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 63 चालान किए गए और 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।
जिला स्तरीय टीम का नेतृत्व जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपक गुरुंग और विशेष कार्यबल टीम ने किया। वहीं, विकास खंड स्तर पर संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों ने कार्रवाई की। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू उत्पादों की बिक्री और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने संबंधी नियमों की जांच की गई। टीमों ने दुकानदारों को बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। ऐसे स्थानों पर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों को लाइसेंस भी जारी नहीं किया जा सकता। दुकानदारों को बच्चों और युवाओं को तंबाकू उत्पादों से दूर रखने में सहयोग करने की अपील की गई।