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Bilaspur News: पंचायत प्रधान हमला मामले में एक और आरोपी को जमानत

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सत्र न्यायालय बिलासपुर ने दी राहत, एक लाख के निजी मुचलके पर रिहाई के आदेश
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दुकान में घुसकर किया गया था हमला, शिकायत के बाद हुई थी गिरफ्तारी

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। पट्टा पंचायत के प्रधान पर जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर से जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा किया।
जमानत याचिका में कहा गया कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि मामले के मुख्य आरोपी समेत अन्य सह-आरोपियों को पहले ही अदालतों से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में समानता के आधार पर आरोपी को भी राहत दी जानी चाहिए। पुलिस के अनुसार 4 मार्च 2026 को पट्टा पंचायत प्रधान और कुछ युवकों के बीच कसोहल पुल के पास कहासुनी हुई। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते शाम के समय आरोपी पक्ष ने पट्टा बाजार की एक दुकान में घुसकर हमला कर दिया। हमले में गंडासा, तलवार और डंडों का इस्तेमाल किया गया। इससे प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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वारदात से पहले आरोपी पक्ष एक ढाबे में एकत्र हुआ था। वहीं से योजना बनाकर कई वाहनों में मौके पर पहुंचा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी की संलिप्तता का दावा किया था। अदालत ने माना कि आरोपी का नाम प्रारंभिक एफआईआर में नहीं था। उस पर किसी धारदार हथियार से हमला करने का सीधा आरोप भी नहीं है। अदालत ने जमानत देते हुए आरोपी को जांच और ट्रायल में सहयोग करने, गवाहों को प्रभावित न करने और बिना अनुमति देश न छोड़ने जैसी शर्तें लगाई हैं। आदेश में स्पष्ट किया है कि शर्तों का उल्लंघन होने पर पुलिस जमानत रद्द करवाने के लिए आवेदन कर सकती है।
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