5.65 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था आरोपी
एक लाख के मुचलके पर रिहाई, कड़ी शर्तें तय
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। चिट्टा (हेरोइन) बरामदगी से जुड़े मामले में विशेष न्यायाधीश-2 बिलासपुर की अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने बुधवार को यह आदेश पारित किया।
13 फरवरी 2026 को बरमाणा थाना क्षेत्र में पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी को पकड़ा था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पुलिस को देखकर जेब से पॉलिथीन थैली फेंक दी। इसकी तलाशी लेने पर उसमें 5.65 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब आरोपी को हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ पहले से दो मामले लंबित हैं और उसके दोबारा अपराध में शामिल होने की आशंका है।
अदालत ने माना कि बरामद मात्रा छोटी मात्रा से कुछ अधिक है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की सख्ती इस मामले में लागू नहीं होती। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपी की आयु 25 वर्ष है और उसे सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, ऐसे में आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही यह शर्तें लगाई कि आरोपी बिना अदालत की अनुमति देश नहीं छोड़ेगा। किसी समान अपराध में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा गवाहों को प्रभावित करने या उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करेगा।