फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दस स्कूल बसों और एक टैक्सी चालक का चालान

विज्ञापन
विज्ञापन
बिलासपुर। स्कूल बसों में ओवरलोडिंग और नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वालों पर आरटीओ ने कार्रवाई की है। आरटीओ ने दस निजी स्कूल बसों व एक टैक्सी चालक का चालान किया है। इन सभी को आगामी कार्रवाई के लिए सोमवार को सभी कागजात लेकर आरटीओ कार्यालय आने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर सभी के खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन

जिला के निजी स्कूलों की बसों से लगातार ओवरलोडिंग, चालकों की वर्दी न होना सहित अन्य खामियों को लेकर शिकायतें आरटीओ कार्यालय में आ रही थी। जिसके चलते वीरवार सुबह आठ बजे ही बिलासपुर आरटीओ का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे एआरटीओ ने अपनी टीम सहित सर्किट हाउस के पास नाका लगा दिया। यहां पर उन्होंने निजी स्कूल बसों को रोककर चेकिंग करना शुरू कर दिया। टीम ने एक के बाद एक 12 बसों की चेकिंग की। जिसमें से 10 बसों के चालान मौके पर ही कर दिए गए। इनमें से एक स्कूल बस ओवरलोड भी थी। जिसमें तय सीटों से ज्यादा बच्चे भरे हुए थे। इसके अलावा कई ऐसी बसें भी थी जिनमेें चालकों ने वर्दी नहीं पहनी थी। वहीं कइयों के पास बस के पूरे कागजात भी नहीं थे। इन सभी बसों के चालान काट कर सोमवार को आरटीओ कार्यालय में कागजात लेेकर आने को कहा है। वहीं अगर वह कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए तो उनके चालान किए जाएंगे। वहीं एक टैक्सी का भी चालान किया गया है जो नियमों को ताक में रखकर बच्चों को स्कूल ले जा रहा था।
एआरटीओ व आरटीओ का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे आरसी राणा का कहना है कि विभाग की कार्रवाई आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। स्कूली बसों में ओवरलोडिंग किसी भी तरह से सहन नहीं की जाएगी।
विज्ञापन


प्राइवेट वाहनों में ढोए जा रहे स्कूली बच्चे
आरटीओ कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि देखने में आ रहा है कि स्कूली बच्चों को निजी वाहनों में ले जाया जा रहा है। जो की गैरकानूनी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह से स्कूली बच्चों को ऑटो, टैक्सियों व प्राइवेट वाहनों में भर कर स्कूल ले जाना गैर कानूनी है। बसों की चेकिंग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें