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चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की जेल

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अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं (बिलासपुर)। अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी संदीप सिहाग की अदालत ने एक चेक बाउंस के मामले में आरोपी नरेंद्र ठाकुर निवासी रछेहड़ा को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और 6 हजार बतौर मुआवजा अदा करने के आदेश दिए।
शिकायतकर्ता रामनाथ धीमान पुत्र निकाराम निवासी बल्हचुरानी तहसील घुमारवीं के वकील अनिल ठाकुर ने बताया कि आरोपी पेशे से ठेकेदार है। नरेंद्र ठाकुुर ने पीएचसी हरलोग के भवन निर्माण का कार्य ठेके पर लिया हुआ था। नरेंद्र ने शिकायतकर्ता को दरवाजे व खिड़कियां बनाने का कार्य आवंटित किया था। इसके एवज में शिकायतकर्ता को 12 हजार देने का आश्वासन दिया था।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि 2 अगस्त 2010 को आरोपी ने उसे 5 हजार रुपये प्रदान किए। इसके अलावा 13 नवंबर 2010 को 2 हजार रुपये प्रदान किए। इस भुगतान के बाद आरोपी के पास उसके पांच हजार रुपये बकाया बचे थे। इनके एवज में आरोपी ने उसे 3 हजार रुपये का एक चेक दिया था। आरोपी की ओर से दिया गया चेक बैंक ने बाउंस कर दिया गया। चेक बाउंस होने के बाद आरोपी को लीगल नोटिस जारी किया गया, लेकिन आरोपी ने उसके पैसे अदा नहीं किए। इसकी शिकायत अदालत में दाखिल की थी। अदालत ने आरोपी नरेंद्र ठाकुर को दोषी मानते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास तथा छह हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए।
अदालत ने यह व्यवस्था भी दी कि यदि निश्चित समय अवधि में आरोपी यह धनराशि अदा नहीं करता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
 
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