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Himachal Pradesh: हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुक्खू सरकार ने जारी की सीपीएस के स्टाफ को हटाने की अधिसूचना

Wed, 13 Nov 2024 09:46 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुक्खू सरकार ने पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों के कार्यालय में तैनात हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं (एचपीएसएस) अधिकारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वापस ले ली हैं।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। हाईकोर्ट के इन आदेशों की अनुपालना करते हुए सीपीएस के स्टाफ को हटाने सहित ऑफिस एकोमोडेशन के सभी आवंटन आदेश भी तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। नोटिफिकेशन देखेंवहीं, कोर्ट के फैसले के बाद बतौर सीपीएस इन्हें मिलने वाली सुविधाएं ऑफिस, आवास, गाड़ी, भत्ते समेत अन्य सुविधाएं भी इनसे वापस ली जाएंगी। 

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों के कार्यालय में तैनात हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं (एचपीएसएस) अधिकारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वापस ले ली हैं। इनमें एचपीएसएस विशेष निजी सचिव सतेन्द्र कुमार, एचपीएसएस वरिष्ठ निजी सचिव तहमीना बेगम व एचपीएसएस वरिष्ठ निजी सचिव भूरी सिंह राणा की सेवाएं वापस ले ली गई हैं।
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सरकार ने पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों की सेवाएं भी वापस ले ली हैं। इसमें कार्य पर्यवेक्षक यंकी देवी, पीए सुनीता ठाकुर, सीनियर असिस्टेंट उत्तम चंद, सीनियर असिस्टेंट चेतन, सीनियर असिस्टेंट संदीप, क्लर्क चंद्र, क्लर्क धर्मपाल, क्लर्क रविंदर, जमादार नेत्र सिंह, चपरासी मोनिंदर, चपरासी विनोद, चपरासी टिक्कम राम, एफसीएम नीरज व एफसीएम भूपिंदर की सेवाएं वापस ली गई हैं। 

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