निर्धारित अवधि में ज्वाइन न करने पर नियुक्ति स्वत: रद्द मानी जाएगी। नियुक्त शिक्षक कक्षा छह से 12 तक समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाएंगे। स्कूल की आवश्यकता के अनुसार उन्हें अतिरिक्त और रेमेडियल कक्षाएं भी लेनी होंगी। कार्यभार संभालने से पहले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रधानाचार्य के समक्ष न्यायिक स्टांप पेपर पर अनुबंध-बॉन्ड और स्व-घोषणा पत्र निष्पादित करना होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये नियुक्तियां किसी स्वीकृत नियमित पद के विरुद्ध नहीं की गई हैं। ऐसे में नियुक्त अभ्यर्थी भविष्य में नियमितीकरण, सरकारी सेवा में समावेशन या सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का दावा नहीं कर सकेंगे। नियुक्ति पूरी तरह अनुबंध की शर्तों के अधीन रहेगी। अनुबंधित शिक्षकों को एक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश की सुविधा मिलेगी। नियमानुसार पात्रता होने पर मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। इन्हें सामान्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू चिकित्सा नियमों के बजाय हिमकेयर या आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। स्कूलों के प्रधानाचार्यों को अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करवाने से पहले उनके शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और चरित्र सत्यापन समेत आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
करुणामूलक आधार पर 105 जेओए आईटी को मिली नियुक्तियां
प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग के तहत भर्ती निदेशालय ने करुणामूलक आधार पर नियुक्त 105 स्टेट कैडर जॉब ट्रेनी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के विभिन्न विभागों में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। नवनियुक्त प्रशिक्षुओं को अलग-अलग विभागों और स्टेशनों पर तैनात किया गया है।