संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से बाथरूम में छेड़खानी करने के दोषी पश्चिम बंगाल निवासी मुजहार को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
शहर यमुनानगर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने जुलाई 2024 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 10 साल की बच्ची बाथरूम गई थी। पड़ोस में रहने वाला मुजहार उसके पीछे बाथरूम में घुस गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। आरोपी ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और किसी को बताने पर उसके साथ दुष्कर्म करने की धमकी दी।
बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां वहां आ गई। बच्ची किसी तरह बाथरूम का दरवाजा खोलकर भागकर बाहर आ गई। पुलिस ने आरोपी मुजहार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 351 के तहत मामला दर्ज किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की सुनवाई में साक्ष्य और गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने सजा सुनाई।