संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने अपने कार्यालय में प्रिंटिंग एजेंसियों व राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। डीसी ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अंतर्गत पुस्तिकाओं, पोस्टरों की छपाई के संबंध में हिदायतें जारी की गई हैं। इनमें पुस्तिकाओं व पोस्टरों के मुख्य पृष्ठ पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखा जाए।
उन्हाेंने कहा कि यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी प्रत्याशी के पक्ष में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। चुनाव में प्रचार के लिए प्रकाशित करवाए जाने वाले पंफलेट, पोस्टर्स व अन्य सामग्री पर प्रिंटर व पब्लिशर का नाम प्रकाशित होना जरूरी है। इसके लिए घोषणा पत्र देना भी जरूरी है, जिसके न देने पर सजा का प्रावधान है। बैठक में एसपी गंगा राम पुनिया, जिला परिषद सीईओ पंकज सेतिया, नगराधीश पियुष गुप्ता, जगाधरी एसडीएम सोनूराम, छछरौली एसडीएम राजेश पुनिया, डीआईपीआरओ कुलदीप सिंह बांगड, नायब तहसीलदार चुनाव गुलशन शर्मा मौजूद रहे।