अगर आप ने प्रॉपटी टैक्स अभी तक जमा नहीं कराया, तो आज यानी सोमवार को करा
दें। सोमवार के बाद अगर प्रॉपटी टैक्स जमा कराते हैं, तो नगर निगम की ओर
से दी जाने वाली छूट आपको नहीं मिल पाएगी।
इस बार नगर निगम की ओर से नई
नीति के तहत प्रॉपटी टैक्स लिया जा रहा है। जो लोग 25 नवंबर तक प्रॉपर्टी
टैक्स जमा कराएंगे उनके लिए निगम की ओर से छूट का पैकेज तैयार किया हुआ है।
इन लोगों को टैक्स में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जो सोमवार शाम
पांच बजे तक ही मिलेगी। उसके बाद टैक्स धारकों को पूरी फीस निगम में जमा
करानी होगी। नगर निगम के ईओ विजय पाल यादव का कहना है कि लोग जल्द से जल्द
अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं यह ऑफर दिया गया है। यह ऑफर प्रॉपर्टी
टैक्स पे करने वालों को सोमवार तक ही मिल पाएगा। उसके बाद किसी प्रकार की
कोई छूट नहीं दी जाएगी।
नई नीति के तहत लिया जा रहा टैक्स
प्रदेश
सरकार ने अक्टूबर माह में ही प्रॉपर्टी टैक्स की नई नीति लागू की है, उसी
के हिसाब से निगम अधिकारी टैक्स वसूल रहे हैं। इसमें रिहायशी भवन वालों से
300 वर्ग गज प्लॉट धारकों से एक रुपया प्रति गज, 301 से 500 वर्ग गज प्लॉट
धारकों से चार रुपये, 501 से 1000 वर्ग गज वाले प्लॉट धारकों से छह रुपये,
1001 से दो एकड़ गज वालों से सात रुपये प्रति गज और दो एकड़ से ऊपर वालों
से 10 रुपये प्रति गज के हिसाब से टैक्स वसूला जा रहा है, वहीं कॉमर्शियल
और इंडस्ट्री से अलग टैक्स वसूला जा रहा है।
पूरी जानकारी देनी होगी फार्म में
टैक्स
भरने के लिए नगर निगम की ओर से एक फार्म दिया जा रहा है। इसमें टैक्स धारक
को अपनी पूरी जानकारी इस फार्म में देनी होगी। बताया जा रहा है जो जानकारी
इस फार्म में दी जाएगी, उसे निगम अधिकारी मौके पर जाकर टैली भी करेंगे।
इसके साथ ही इस बार नगर निगम की ओर से डिफाल्टर टैक्स धारकों पर भी शिकंजा
कसने की तैयारी की जा रही है। डिफाल्टर टैक्स धाराकों से टैक्स भरवाने के
लिए निगम की ओर से विशेष टीम गठित की जा रही है।
पार्षदों से भी की अपील
निगम
अधिकारियों की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स के नए रेट की लिस्ट सभी पार्षदों को
भेज दी गई है, ताकि वे अपने वार्ड के लोगों को रेट और अन्य जानकारी उपलब्ध
करा सकें। निगम अधिकारियाें की ओर से पार्षदों से भी अपील की गई है कि जल्द
से जल्द लोगों को टैक्स भरने की बात कहें।