संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। पत्नी के हत्यारे पति को उम्र कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा अदालत ने सुनाई है। यह फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज डॉ. सुखधा प्रीतम की कोर्ट ने सुनाया। मामला चार मार्च 2023 का है। इसमें उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर निवासी बबलू ने 28 वर्षीय पत्नी गुड्डी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। गुड्डी का शव गांव कामीमाजरा में किराये के घर में मिला था।
पुलिस ने उत्तरप्रदेश के जिला बरेली के गांव धौरा टांडा निवासी गुड्डी के भाई जाबिर अहमद की तहरीर पर चार मार्च 2023 को बबलू के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस को दी तहरीर में जाबिर अहमद ने बताया था कि उसकी बहन गुड्डी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी बबलू से लव मैरिज की थी। शादी के कुछ दिन बाद गुड्डी ने बताया था कि बबलू शराब पीकर धमकी देता है।
गुड्डी गांव कामी माजरा में किराये के घर में बबलू के साथ रहती थी। चार मार्च 2023 को सूचना मिली कि गुड्डी की बबलू ने चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर बबलू को गिरफ्तार किया। यह मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज डॉ. सुखधा प्रीतम की कोर्ट में विचाराधीन रहा। एसपी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल की पैरवी पर कोर्ट ने सोमवार को बबलू सिंह को उम्र कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।