गांव बापौली में पंचायती भूमि के ठेके की करीब 2 लाख 65 हजार रुपये की राशि गबन के मामले में पूर्व सरपंच ओमप्रकाश के खिलाफ रादौर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सरपंच के खिलाफ बीडीपीओ ने पुलिस में शिकायत दी थी। आरोपी ओमप्रकाश बापौली ग्राम पंचायत में वर्ष 2010 से 2016 तक गांव के सरपंच थे। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
बीडीपीओ रादौर दीनानाथ शर्मा ने रादौर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव बापौली के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश ने एक जनवरी 2014 से लेकर जनवरी 2016 तक पंचायती भूमि ठेके पर दी थी। ठेके की बोली के पूर्व सरपंच को 2 लाख 64 हजार 926 रुपये प्राप्त हुए थे। आरोप है कि पूर्व सरपंच ने यह राशि पंचायत फंड में जमा नहीं करवाई और अपने निजी कार्यों में प्रयोग कर ली। मामले की शिकायत गांव के कुछ लोगों ने कुछ माह पूर्व उसे की थी। जिसके बाद उन्होंने मामले की जांच करवाई। जिसमें आरोपी पूर्व सरपंच का लाखों रुपये का गबन का पता चला। उनको दो बार नोटिस दिया गया, लेकिन पूर्व सरपंच ने इसकी परवाह नहीं की और उक्त राशि को पंचायत के पास जमा नहीं करवाई।
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थाना रादौर प्रभारी रणधीर सिंह का कहना है कि पुलिस ने बीडीपीओ की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। मामले को लेकर जांच की जा रही है। जिसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।