हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में प्लाईवुड फैक्टरी के श्रमिक पर चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल करने के दोषी बनारस निवासी गौतम को जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
16 मई 2022 को दामला की एक प्लाईवुड फैक्टरी में काम करने वाले मामचंद ने पुलिस को शिकायत दी थी कि फैक्टरी में बिहार के छपरा जिले का रहने वाले चंदन राज लेबर का काम करता है। सुबह करीब साढे नौ बजे पास की फैक्टरी में काम करने वाला गौतम आया और उसने फैक्टरी में काम कर रहे चंदन राज की गर्दन और मुंह पर चाकू से कई वार किए।
इस हमले में चंदन राज बुरी तरह से घायल हो गया। हमले के बाद आरोपी गौतम चाकू लेकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी गौतम को गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में कोर्ट ने दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।