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गैर इरादतन हत्या के दोषी दोस्त को पांच साल की कैद

Thu, 25 May 2017 11:32 PM IST
yamunanagar beuro
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जिला सेशन जज जगदीप जैन की अदालत ने करीब एक साल पहले सिर में फट्टा मारकर दोस्त की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में दोषी दोस्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
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19 मई 2016 को थाना सदर जगाधरी क्षेत्र के गांव महमूदपुर स्थित एक प्लाइवुड फैक्ट्री के क्वार्टर में रह रहे यूपी के इलाहाबाद जिले के गांव कोसाई निवासी दीपक (35) व उसके दोस्त इलाहाबाद के ही सूरज में शराब पीते हुए झगड़ा हो गया। मामूली कहासुनी के चलते हुए झगड़े में सूरज ने दीपक के सिर में फट्टा मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उस समय पुलिस ने आरोपी सूरज के खिलाफ हत्या का केस दर्जकर गिरफ़्तार किया था। करीब एक साल तक जिला अदालत में चली सुनवाई के दौरान कई लोगों की गवाहियां हुई। जिसके बाद आरोपी सूरज को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। इसके बाद जिला सेशन जज जगदीप जैन की अदालत ने दोषी सूरज को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी सूरज को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी का प्रावधान है।
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