यमुनानगर। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से दस लाख रुपये का लोन लेने के आरोप में बिलासपुर थाना पुलिस ने मुलाना के ठाकुरपुरा निवासी रोशनलाल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर की। स्टेट बैंक की बिलासपुर शाखा के मैनेजर सुधीर कुमार झा ने बिलासपुर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि अंबाला के मुलाना थाना क्षेत्र के गांव ठाकुरपुरा निवासी रोशनलाल ने दिसंबर 2015 में जमीन के दस्तावेज गिरवी रखकर बैंक से दस लाख रुपये का लोन लिया था।
लोन लेने के बाद आरोपी रोशनलाल ने बैंक में लोन की पूरी किस्तें जमा नहीं करवाई। लोन की किस्तें जमा न करवाने पर वह कुर्क करने के लिए दस्तावेजों में बताई गई जमीन पर गए। लेकिन दस्तावेजों की अनुसार जमीन पूरी नहीं मिली। दस्तावेजों की जांच करने पर भी जमीन पूरी नहीं पाई गई। उनका कहना था कि उसने अधिक जमीन के कागज दिखाकर लोन पास करा लिया। जबकि उसके नाम कम जमीन मिली। बैंक की ओर से आरोपी के खिलाफ कोर्ट में याचिका डाली। जांच के दौरान आरोपी द्वारा बैंक में दिए गए दस्तावेज फर्जी निकले। कोर्ट ने पुलिस को रोशनलाल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद बिलासपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एसआई बलबीर सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।