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तीन किलो चूरा डोडा पोस्त के साथ पकड़े गए दोषी को कोर्ट ने सुनाई 18 महीने कैद की सजा

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जगाधरी। नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए कलावड़ गांव के मुकेश कुमार को कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 18 महीने कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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ये फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि बंसल की कोर्ट ने सुनाया है। थाना छप्पर पुलिस ने मुकेश कुमार को 23 फरवरी 2019 को तीन किलो चूरा डोडा पोस्त के साथ पकड़ा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुकेश कुमार नशीले पदार्थ खाने का आदी है और चूरा डोडा पोस्त बेचता भी है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मुकेश कुमार उत्तर प्रदेश से चूरा डोडा पोस्त लेकर अपने गांव कलावड़ आएगा। पुलिस ने जगाधरी अंबाला रोड अधोया रोड पर नाकेबंदी कर दी। कुछ देर बाद एक थ्री व्हीलर वहां रुका और उसमें से एक युवक उतरा। उसके हाथ में पॉलिथीन बैग था। पुलिस को देखकर युवक वापस मुड़ा और तेज कदमों से जाने लगा। पुलिस ने दौड कर उसे काबू कर लिया। युवक की तलाशी लेने पर उसके पॉलिथीन बैग से तीन किलो 10 ग्राम चूरा डोडा पोस्त बरामद हुई। युवक की शिनाख्त कलावड़ निवासी मुकेश कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने मुकेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। रिमांड पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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