संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नई कार के शॉकर की तकनीकी खराबी से कार के टायर डैमेज होने पर उपभोक्ता फोरम में सोनीपत के कार डीलर पर 5500 रुपये जुर्माना किया है। साथ ही खराब हुए दोनों टायर बदलने का आदेश सुनाया है।
डीलर फोरम के आदेश के 45 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं देता तो उसे सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। जगाधरी रामलीला भवन निवासी राजेश शर्मा ने सितंबर 2020 को मुरथल के कार डीलर मुरथल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड से नई वैगनआर कार खरीदी थी। एक महीने बाद ही कार के अगले दोनों टायर डैमेज हो गए। कंपनी के सर्विस स्टेशन में कार दिखाने पर इंजीनियर ने बताया कि कार के अगले शॉकर खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से दोनों टायर फट गए हैं। शिकायत पर डीलर कार की खराबी मानने से इन्कार कर दिया था।