संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी शिवनगर कैंप निवासी नितिन उर्फ टेडी को एडीजे अमित शर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 महीने कैद की सजा सुनाई है। अदालत में दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जनवरी 2022 को गांधी नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिवनगर कैंप निवासी नितिन उर्फ टेडी स्मैक बेचने का काम करता है। आईटीआई के नजदीक किसी को स्मैक बेचने के लिए खड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शिवनगर कैंप निवासी नितिन उर्फ टेडी को हिरासत में ले लिया।
तलाशी लेने पर उसके पास से 20 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने नितिन उर्फ टेडी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत में उसे सजा सुनाई है। अदालत में इस केस की पैरवी एडीए अनिल नरवाल ने की।