मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सोनिका गोयल की अदालत ने चार मरला की नटखट गिफ्ट गैलरी के संचालक को दुराचार के नाम पर ब्लैकमेल करने के मामले में वीरवार को एक महिला सरोज सहित तीन लोगों को 7 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नारनौंद की गांव कापडो निवासी सरोज 22 मई 2013 को फतेहाबाद की चार मरला कालोनी स्थित नटखट गिफ्ट गैलरी में गई थी। महिला ने दुकानदार अतुल पर सामान दिखाने के नाम पर दुकान के ऊपर बने चौबारे में उसके साथ दुराचार करने का आरोप लगाया। महिला ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
पुलिस ने महिला की शिकायत पर अतुल कुमार पर दुराचार करने का मामला दर्ज कर लिया। इसी बीच महिला ने अपने साथी गांव समैण निवासी कर्मबीर को अतुल कुमार के पास भेजकर राजीनामा करने की एवज में छह लाख रुपये की मांग की। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विकास धनखड़ ने ब्लैकमेलिंग की सूचना मिलने पर इस मामले को गंभीरता से लिया।
एसपी ने शहर थाना प्रभारी गौरव शर्मा, एक महिला एसआई और शहर के एक पार्षद की टीम बनाकर स्टिंग ऑप्रेशन किया। इसमें महिला के साथी नारनौंद के गांव कापडो निवासी राजबीर और गांव समैण निवासी कर्मबीर को ब्लैकमेल करके छह लाख रुपये लेते पकड़ लिया गया। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।