राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया
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महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने तीन बड़े फैसले लिए हैं। इनमें राज्य के हर जिम में महिला ट्रेनर और विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान में रात में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लाने-ले जाने वाली कैब में महिला ड्राइवर अनिवार्य होगी। इसके अलावा इच्छुक महिलाओं को कैब ड्राइविंग का प्रशिक्षण भी आयोग की तरफ से निशुल्क दिलाया जाएगा। आयोग ने साफ किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने बताया कि राज्य के सभी जिम में अब कम से कम एक महिला प्रशिक्षक होना अनिवार्य होगा। आयोग के मुताबिक इससे महिलाओं की सुरक्षा, गोपनीयता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जिम में महिला प्रशिक्षक होने से महिलाएं सहज महसूस करेंगी और अपनी फिटनेस पर खुलकर ध्यान दे सकेंगी। कई बार जिम में महिलाओं के साथ अभद्रता या छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारियों को लाने-ले जाने वाली कैब में महिला चालक होने से उन महिलाओं को राहत मिलेगी जो देर रात तक काम करती हैं। इससे सुरक्षा की भावना मजबूत होगी और महिलाएं निर्भय होकर अपने कार्यस्थल पर योगदान दे सकेंगी।