सोनीपत। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को जिला में प्रभावी ढंग से लागू किया है। सार्वजनिक संपत्ति यानि सरकारी और अर्द्ध सरकारी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करना गैर कानूनी है। ऐसा करने के आरोपी के खिलाफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। वॉल पेंटिंग करने वाले पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए गठित की गई टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करें।