सोनीपत। प्रशासन की ओर से निकाय चुनाव कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदाता के पास अगर किसी वजह से मतदाता कार्ड नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकता है। रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह जांगड़ा ने बताया कि वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची होना जरूरी है। मतदाता का नाम मतदाता सूची में तो है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग की ओर से निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। मतदाता पहचान पत्र के अलावा जरूरी दस्तावेज में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की तरफ से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।
पोलिंग स्टाफ में महिलाओं की नहीं लगाई ड्यूटी
पोलिंग स्टाफ में महिला कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इस बार महिला कर्मियों को निकाय चुनाव के दौरान मतदान ड्यूटी से बाहर रखा गया है। हालांकि महिला पुलिस ड्यूटी पर तैनात रहेंगी।