सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने मामूली कहासुनी के बाद ग्रामीण को तीन गोली मारकर घायल करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी सगे भाइयों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने एक दोषी को 24 हजार व दूसरे को 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। चार आरोपियों को बरी कर दिया गया।
गांव भठगांव निवासी कुलदीप ने 20 जून 2020 को पुलिस को बताया था कि 19 जून 2020 की देर शाम उसके भाई योगेश की गांव के वीरेंद्र से कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद वह घर आ गया था। कुलदीप ने बताया था कि उसी रात करीब 10 बजे वह, उसका भाई योगेश व यतिंद्र अपने प्लाट में थे। इसी बीच गांव का वीरेंद्र, संजय, आकाश, टेकचंद, गांव रतनगढ़ का जोनी व अन्य गाड़ी व बाइक पर सवार होकर उनके प्लाट में पहुंचे थे। उन्होंने वीरेंद्र से कहासुनी की रंजिश में उसके भाई योगेश पर हमला कर दिया था। योगेश जान बचाकर भागने लगा तो संजय ने उस पर गोलियां बरसा दी थीं। उसकी कमर के पास दो व हाथ में एक गोली लगी थी। बाद में हमलावर भाग गए थे। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों ने बताया था कि गली में खड़ा होने को लेकर उसकी योगेश से कहासुनी हुई थी। उसके बाद वारदात को अंजाम दिया था।
मामले में एएसजे राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने संजय व उसके भाई आकाश को दोषी करार दिया है। अदालत ने संजय को दस साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना तथा आकाश को दस साल कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना, अवैध शस्त्र अधिनियम में दो साल कैद व 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दस माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया गया।