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Sonipat News: आरोपी पर 45 मुकदमे, 8 हत्या के केस..कोर्ट ने कानून व्यवस्था के लिए खतरा बता आरोपी को नहीं दी जमानत

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रोहतक। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फखरुद्दीन की अदालत ने हत्या, लूट-डकैती समेत 45 मामलों में नामजद आरोपी सोनीपत के पलड़ा गांव निवासी अक्षय को 30 सितंबर को जमानत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को नियमित जमानत पर रिहा करना समाज की शांति के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है।
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सोनीपत के पलड़ा गांव निवासी अक्षय ने वर्ष 2017 के एक लूट-डकैती मामले में याचिका दायर की थी। अदालत ने अक्षय के खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों को देखा। उसके लंबे आपराधिक रिकॉर्ड को जमानत न देने का प्रमुख आधार माना गया।
अक्षय को इस मामले में 31 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। मूल प्राथमिकी में अक्षय का नाम नहीं था लेकिन पुलिस ने जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए उसके आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण दिया।
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अदालत के आदेश के अनुसार, अक्षय के खिलाफ कुल 45 मामले दर्ज हैं। इनमें से 10 मामलों में वह बरी हो चुका है जबकि दो में उसे दोषी ठहराया गया है। 32 मामले अभी अदालतों में लंबित हैं। इनमें 8 हत्या के मुकदमे शामिल हैं। इसके अलावा, हत्या के प्रयास, लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में भी मुकदमे चल रहे हैं।
शादी में शामिल होने रोहतक जा रहे राजेश से लूट ली थी स्कॉर्पियो
29 नवंबर 2017 को सोनीपत के रिढ़ाऊ गांव के तत्कालीन सरपंच राजेश अपने चाचा साहब सिंह के साथ स्कॉर्पियो से शादी में शामिल होने रोहतक जा रहे थे। शाम करीब 7 बजे गांव भालौठ के पास रूड़की रोड पर उनकी स्कॉर्पियो को रोका गया। आरोप है कि 5-6 युवकों ने राजेश और साहब सिंह के साथ मारपीट की और राजेश को गोली मारने की धमकी दी। जान बचाने के लिए राजेश खेतों में भाग गए जिसके बाद आरोपी उनकी स्कॉर्पियो लेकर भाग गए थे।
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