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बैंयापुर मतदान मामला : अदालत जाने की तैयारी में कांग्रेस प्रत्याशी कमल दिवान

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फोटो :39: सोनीपत स्थित फार्म हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते कमल दिवान व अन्य। संवाद
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सोनीपत। नगर निगम मेयर उपचुनाव में बैंयापुर गांव में मतदान को लेकर विवाद जारी है। चुनाव आयुक्त को शिकायत करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कमल दिवान इस मुद्दे पर अब अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं।
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सोनीपत के बहालगढ़ रोड पर स्थित फार्म हाउस में बुधवार को पत्रकारवार्ता के दौरान उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पंचायती राज में शामिल गांव में वोटिंग करवाई गई, जबकि वह गांव नगर निगम में शामिल ही नहीं है। उन्होंने प्रदेश चुनाव आयोग को ई-मेल के माध्यम से शिकायत भेजी है, लेकिन अब तक शिकायत का कोई जवाब उन्हें नहीं मिला है। चुनाव आयोग से जवाब आने के बाद अगर वह संतुष्ट नहीं हुए तो इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे। कमल दिवान ने कहा कि बैंयापुर गांव सोनीपत-रोहतक रोड पर स्थित है और यह नगर निगम सीमा के बाहर आता है। वर्ष 2022 में गांव में पंचायत चुनाव भी सम्पन्न हो चुका है और यहां एक निर्वाचित सरपंच कार्यरत है। वर्ष 2015 में वोटिंग नोटिफिकेशन संख्या 18/82/2015-3सी1 के तहत बैंयापुर को नगर निगम में शामिल किया गया था, लेकिन 26 जुलाई 2018 को नोटिफिकेशन संख्या 18/156/2018-3सी 1 के माध्यम से इसे नगर निगम की सीमा से हटा दिया गया था।
कमल दिवान ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले गांव को नगर निगम की सीमा में फिर से शामिल कर दिया गया और मतदान भी करवाया गया। गांव में पहले से ही एक पंचायत काम कर रही है। फिर भी यहां नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग करवाई गई जो नियमों के विरुद्ध है।
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