सोनीपत। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) की अनुमति व प्रमाण पत्र के बिना केबल व सिनेमा घर में राजनीतिक विज्ञापन नहीं चला सकता। समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए एमसीएमसी कमेटी की अनुमति आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव को पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के आदेशों की पालना करनी होगी। एमसीएमसी कमेटी केबल व अन्य चैनलों पर चलने वाले विज्ञापनों की मॉनिटरिंग करेगी। कमेटी की तरफ से विज्ञापन के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। केबल ऑपरेटर केवल मोहर व हस्ताक्षर वाली सीडी को ही विज्ञापन के तौर पर चला सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि विज्ञापन प्रसारण के लिए उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए प्रमाण पत्र देगी। विज्ञापन प्रसारण का प्रमाण पत्र लेने के लिए विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में व प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियां आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए तीन दिन पहले आवेदन करना होगा।