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Sonipat News: अब गवाही के लिए भागदौड़ से मिलेगी मुक्ति, ऑनलाइन दे सकेंगे

Thu, 04 Jul 2024 10:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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फोटो 30- सोनीपत के गन्नौर बार परिसर में नए कानूनों पर चर्चा करते अधिवक्ता। संवाद
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सोनीपत। देश भर में एक जुलाई से लागू किए गए नए कानूनों से आमजन सहित हर वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। नए कानूनों के तहत अब किसी मामले में गवाही देने के लिए होने वाली भागदौड़ से मुक्ति मिल सकेगी। अब गवाही ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकेंगे। गवाहों को लेकर नए कानून में किए गए बदलाव से पुलिस, चिकित्सक व फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बड़ी राहत मिली है।
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सरकार की तरफ से लागू किए गए नए कानून हर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। नए कानूनों को लेकर वीरवार को अधिवक्ताओं व पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई। गन्नौर बार परिसर में अधिवक्ता माही मलिक, राजीव त्यागी, वतन पांचाल, दीपक त्यागी, प्रियंका जांगड़ा सहित अन्य ने नए कानूनों पर चर्चा करते हुए गवाहों को भागदौड़ से मुक्ति दिलाने के कानून की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा फायदा पुलिस, चिकित्सक व फॉरेंसिक एक्सपर्ट को होगा। पहले दूसरे जिले में स्थानांतरण होने के बाद भी इन्हें आपराधिक मामलों में गवाही देने के लिए दौड़ लगानी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होगा, जहां ड्यूटी दे रहे हैं, वहीं से ऑनलाइन गवाही दे सकेंगे। इससे समय के साथ पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी और काम भी बिना रुकावट चलता रहेगा। अब पुलिस ऑनलाइन समन भेज सकेगी।
अधिवक्ता माही मलिक ने कहा कि लागू किए गए नए कानूनों में सभी बेहतर हैं या नहीं, इस बारे में पूरी तरह अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इससे अधिवक्ताओं का काम बढ़ गया है। उन्हें अब पुराने कानूनों के साथ ही नए कानूनों का भी अध्ययन करना पड़ेगा।
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वर्जन
गवाही के लिए पहले भी ऑनलाइन की सुविधा थी, लेकिन कुछ मामलों में जाना पड़ता था। नए कानूनों में ऑनलाइन गवाही को पूरी तरह मान्य कर दिया है। यह गवाहों की सुरक्षात्मक दृष्टि से बेहतर है। इससे गवाहों पर दबाव व किसी प्रकार के खतरे की आशंका नहीं रहेगी और न्याय प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी।
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- राहुल देव, एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त)।
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