संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। उपायुक्त नेहा सिंह ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने कहा कि 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक जिले के आठ केंद्रों पर नीट आयोजित की जाएगी। इन केंद्रों पर 2,569 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने परीक्षार्थियों का आह्वान किया कि वे समय पर केंद्र पहुंचे ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
परीक्षार्थी को केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू आदि लेकर आने पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा मोबाइल फोन लेकर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी रोक रहेगी। इन केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 21 जून को परीक्षा अवधि के दौरान फोटोकॉपी मशीनों एवं फोटोस्टेट की दुकानों के संचालन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
कंट्रोल रूम से रखी जाएगी सभी केंद्रों पर नजर
परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिलास्तर पर एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। यहां से सभी परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की सूचना अथवा समस्या की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
स्वास्थ्य एवं आपातकालीन सेवाएं रहेंगी उपलब्ध
परीक्षा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के नजदीक एम्बुलेंस और चिकित्सा टीम उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा बिजली आपूर्ति बाधित न होने पर जनरेटर की भी व्यवस्था की जा रही है।