ढाबों के लिए एक नियम तय कर दिए गए हैं और उन नियमों का पालन ढाबा संचालकों को करना होगा। प्रशासन ने 27 नियमों की लिस्ट ढाबा संचालकों को सौंपी है। इन 27 नियमों में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क व सैनेटाइज किए जाने तक के नियम शामिल हैं। इसके साथ ही साफ कर दिया गया है कि ढाबों व होटलों के कर्मियों की हर 15 दिन में सैंपल लेकर जांच कराई जाएगी।
फोटो व सेल्फी नहीं लेंगे, धूम्रपान भी नहीं कर सकेंगे
ढाबों पर आने वालों का पूरा ब्योरा रखना होगा, जिसको एक रजिस्टर में लिखना होगा। कोई अपना ब्योरा नहीं देता है तो उसे ढाबे में नहीं जाने दिया जाएगा। हर किसी के हाथ सैनिटाइज कराने होंगे तो थर्मल स्कैनिंग से जांच करनी होगी। ढाबों पर किसी की उम्र 60 साल से ज्यादा नहीं होगी।
कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा तो हाथ भी सैनिटाइज करते रहना होगा। ढाबों पर ज्यादा से ज्यादा भुगतान डिजिटल माध्यम से करने का प्रयास किया जाएगा। ढाबों पर फोटो व सेल्फी पर रोक रहेगी, जिससे कोई मुंह से मास्क नहीं हटाए। ढाबों पर कोई धूम्रपान नहीं कर सकेगा और इसके लिए भी उनकी जिम्मेदारी होगी।
ढाबों पर कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सील कर दिया गया था। जिससे उनको सैनिटाइज कराने के साथ ही व्यवस्था को सुधारा जा सके। अब उनको खोलने के लिए कह दिया गया है लेकिन उनको सभी नियमों का पालन करना होगा और किसी तरह की लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। -श्यामलाल पूनिया, डीसी सोनीपत।