सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने पांच साल की मासूम बच्ची की हत्या व दुष्कर्म के मामले में उसकी मां व मां के प्रेमी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में मां ने न केवल रिश्ते को कलंकित किया था बल्कि महिला व उसके प्रेमी ने नृशंसता की सभी हद पार कर दी थीं।
बच्ची की मां व उसका प्रेमी शराब पीने के बाद खाने का सामान मांगने पर बेटी की पिटाई करते थे। शहर के रहने वाले व्यक्ति ने 19 अप्रैल 2024 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि उनका निकाह 12 साल पहले शहर की युवती से हुआ था। उन्हें पत्नी से दो बेटियां हुई थीं। इनमें बड़ी अब 8 व छोटी 5 वर्ष की थी।
झगड़ा होने पर उनका दो साल पहले तलाक हो गया था। तलाक के बाद उनकी पूर्व पत्नी बड़ी बेटी को साथ ले गई थी और छोटी बेटी उनके पास रह गई थी। आठ माह पहले उनकी पूर्व पत्नी दो दिन के लिए छोटी बेटी को भी साथ ले गई थी, लेकिन बाद में वापस छोडऩे नहीं आई। 18 अप्रैल, 2024 को देर शाम वह अपने प्रेमी के साथ आकर मोहन नगर में बच्ची को मृत हालत में पति के मामा के घर छोड़ गई थी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सदर थाना प्रभारी सेठी मलिक की टीम ने आरोपी महिला व उसके प्रेमी कबीरपुर के रजत को गिरफ्तार कर लिया था। महिला ने बताया था वह शराब पीती थी। जिसके बाद बच्ची खाने का सामान मांगने लगती थी तो वह उसकी पिटाई करते थे।
18 अप्रैल को आरोपी ने किया था दुष्कर्म
पुलिस जांच में सामने आया था कि 18 अप्रैल 2024 को हत्या से पहले मासूम बच्ची से आरोपी रजत ने दुष्कर्म भी किया था। घटना के समय बच्ची की मां रसोई में थी। तब आरोपी उसे बाथरूम में ले गया था। जहां बच्ची के साथ गलत काम किया था। उसके बाद बच्ची की फिर से बुरी तरह पिटाई की गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में बताया था कि उन्होंने 15 से 18 अप्रैल, 2024 तक रोज बच्ची को पीटा था। वह अक्सर शराब के नशे में उसकी पिटाई करते थे। पुलिस के अनुसार मामले में शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने बताया था कि मासूम के शरीर पर चोट के 58 निशान मिले हैं। बच्ची के शरीर के ज्यादातर हिस्सों पर चोट के निशान थे। हत्या के साथ पॉक्सो एक्ट भी जोड़े गए थे।
अदालत ने दोनों को दी उम्रकैद
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने मासूम की मां व उसके प्रेमी रजत को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में उम्रकैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माना, दोषी रजत को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा छेडख़ानी में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। बच्ची की मां को भी छेडख़ानी का दोषी माना है। महिला की जुर्माना राशि 1.05 लाख रुपये में से 75 हजार रुपये व दोषी रजत पर लगे जुर्माने 1.65 लाख रुपये में से 1.25 लाख रुपये पीडि़त पक्ष को देने के आदेश दिए गए हैं।