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Sonipat News: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा

Thu, 22 Jan 2026 01:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की कोर्ट ने छात्रा को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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सोनीपत निवासी व्यक्ति ने 18 जनवरी, 2024 को सिविल लाइन थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी 17 जनवरी, 2024 को शहर में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने गई थी मगर लौटकर नहीं आई। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। पीड़ित ने 29 जनवरी को बेटी का स्कूल आयु प्रमाण पत्र दिया तो उसमें वह साढ़े 15 साल की मिली। साथ ही दोबारा बयान दर्ज कराया कि उनकी बेटी को देवडू रोड सोनीपत का दक्ष शादी नहीं करने पर जहर खाने की धमकी देकर अपने साथ ले गया है।
पुलिस ने मामले में बहकाकर ले जाने की धारा जोड़ दी थी। महिला बाल विकास की टीम ने 31 जनवरी, 2024 को किशोरी को बरामद कर लिया था। छात्रा के 2 फरवरी, 2024 को बयान दर्ज किए गए थे। उसने दक्ष पर धमकी देकर बहकाकर ले जाने का आरोप लगाया था।
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21 फरवरी, 2024 को आरोपी दक्ष ने अदालत में आत्म समर्पण कर दिया था। उसने पूछताछ में बताया था कि वह छात्रा को उत्तराखंड के मसूरी ले गया था। वहां पर चार-पांच दिन रहने के दौरान छात्रा के साथ गलत काम किया था। आरोपी ने बताया था कि वहां से मुरथल क्षेत्र में आकर एक होटल में पांच-छह दिन रुके थे।
इस दौरान उसे पता चला कि छात्रा नाबालिग है। इस पर वह उसे छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने निशानदेही और सबूत जुटाने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया था।
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे नरेंद्र की कोर्ट ने आरोपी दक्ष को दोषी करार देते हुए बुधवार को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 363 में तीन साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में पांच साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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