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Sonipat News: बहन के घर गए व्यक्ति की नुकीले हथियार से हमला कर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Sat, 23 Nov 2024 05:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने व्यक्ति की नुकीले हथियार से हमला कर हत्या करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। व्यक्ति घटना के समय गांव बुटाना कुंडू में अपनी बहन के घर गए हुए थे। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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गांव बुटाना कुंडू निवासी प्रवीन ने बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि उनके मामा गांव पांची जाटान निवासी राजकुमार (40) 5 दिसंबर, 2019 को उनके घर गांव बुटाना कुंडू आए थे। राजकुमार खेतीबाड़ी का काम करते थे। वह शाम को गांव बुटाना कुंडू में अपने साथी सुरेंद्र के घर गए थे। वहां पर कुछ देर बाद सुरेंद्र व मामा राजकुमार बैठकर शराब पीने लगे थे। शराब पीते हुए मामूली कहासुनी को लेकर सुरेंद्र व मामा राजकुमार में झगड़ा हो गया था। इसमें सुरेंद्र ने उनके मामा राजकुमार की गर्दन पर किसी नुकीले हथियार से कई वार कर दिए थे। इससे उनके मामा राजकुमार की मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से भाग गया था। रात तक जब मामा उनके घर नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश शुरू की गई थी। इस पर जब परिजन उन्हें तलाश करते हुए सुरेंद्र के घर गए थे तो वहां मामा राजकुमार का शव पड़ा था। मामले से पुलिस को अवगत कराया गया था। पुलिस ने सुरेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए बुटाना चौकी पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुभाष चंद्र सरोए ने आरोपी सुरेंद्र को दोषी करार दिया। अदालत ने सुरेंद्र को उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ने करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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