संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने गांव खानपुर में मामूली कहासुनी पर फरसे से हमला कर युवक की हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
गांव खानपुर कलां निवासी देवी सिंह ने 13 मई 2020 को सदर थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि उनके बेटे राहुल (22) सुबह घर से घूमने के लिए निकले थे। राहुल का कई दिन पहले गांव के अनिल उर्फ बांदर के साथ झगड़ा हो गया था। इसके बाद पंचायती में समझौता भी हो गया था। इसके बाद भी अनिल उनके बेटे से रंजिश रखे था। राहुल जब सुबह घूमने के लिए निकले तो कुछ देर बाद वह भी अपने प्लॉट में जाने के लिए घर से निकल लिए थे। जब वह शीतला माता मंदिर के पास पहुंचे थे तो उन्हें राहुल व अनिल के झगड़ने की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद उनका चचेरा भाई सुनील व मुकेश भी वहां आ गए थे। उनके सामने ही अनिल ने उनके बेटे राहुल के सिर पर फरसे से हमलार घायल कर दिया।
बेटे राहुल को खानपुर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान उनके बेटे की मौत हो गई थी। सदर थाना गोहाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी अनिल उर्फ बांदर को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को अदालत ने दोषी अनिल को उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।