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Sonipat News: दहेज के लिए हत्या करने के दोषी पति को सात साल कैद

Tue, 20 Jan 2026 10:50 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामले में छह अन्य आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए हैं।
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प्याऊ मनियारी स्थित मकान में 24 मई 2020 को सुमन देवी (22) का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिला था। सुमन देवी मूलरूप से बिहार के भोजपुर के गांव गोरंडिका निवासी उसके पति जय प्रकाश के साथ किराये के मकान में रहती थी। वह रात एक बजे फंदे से लटकी मिली थी।
कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सूचना मिलने पर पहुंंची कुंडली थाना पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाकर सबूत जुटाए थे। मामले में 26 मई, 2020 को महिला के पिता बिहार के भोजपुर के गांव सहार निवासी शिव प्रसाद साह ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया था।
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शिव प्रसाद ने सुमन के पति जयप्रकाश के साथ ही बेटी के सास-ससुर, ननद, जेठ-जेठानी व देवर पर आरोप लगाया था कि वह शादी के बाद से ही उनकी बेटी को परेशान कर रहे थे। बेटी की शादी जुलाई, 2016 में हुई थी। उनकी बेटी से दहेज में बाइक की मांग की जा रही थी।
जयप्रकाश ने वर्ष 2019 में उनकी बेटी को लेकर सोनीपत के कुंडली आ गया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। पुलिस ने मामले में आरोपी पति जयप्रकाश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट ने जयप्रकाश को दोषी करार देते हुए अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। मंगलवार को अदालत ने जयप्रकाश को सात साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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