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Sonipat News: महिलाओं को बताए उनके सांविधानिक अधिकार

Mon, 09 Mar 2026 07:50 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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माई सिटी रिपोर्टर
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सोनीपत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को राजकीय महिला महाविद्यालय, मुरथल और राजकीय पॉलिटेक्निक में महिलाओं के कानूनी अधिकारों एवं उनके सुरक्षा संबंधी कानूनों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रचेता सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।
पैनल अधिवक्ता विकास सैनी ने सरकारी पॉलिटेक्निक व पैनल अधिवक्ता कुसुम ने सरकारी महिला महाविद्यालय, मुरथल, सोनीपत में आयोजित शिविर के दौरान छात्राओं एवं महिलाओं के सांविधानिक अधिकार, महिला सुरक्षा से संबंधित कानून, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम तथा निशुल्क विधिक सहायता की सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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वक्ताओं ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में समानता और सम्मान का वातावरण स्थापित करना है। उन्होंने छात्राओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और डिजिटल सुरक्षा के महत्व के बारे में भी जागरूक किया।
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किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या अन्याय की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों ने भी विभिन्न कानूनी विषयों पर प्रश्न पूछे जिनका अधिवक्ताओं ने उत्तर दिया गया। अंत में सभी को महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया।
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