सोनीपत। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) के तहत कुत्तों के काटने पर मृत्यु या दिव्यांग होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इसका अंतिम फैसला जिलास्तर पर गठित कमेटी करेगी जिसके चेयरमैन उपायुक्त हैं।
पीड़ित को दुर्घटना होने के 90 दिन के अंदर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना जरूरी है।अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन की अध्यक्षता में मंगलवार को लघु सचिवालय में दयालु-2 योजना की समीक्षा बैठक हुई।
एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने कार्यालय में प्रतिदिन आने वाले लोगों को योजना की जानकारी दें। योजना के तहत पीड़ित परिवार को मृत्यु या 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग होने पर एक से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
12 साल की उम्र तक एक लाख, 12 साल से अधिक व 18 साल तक दो लाख, 18 साल से अधिक व 25 साल तक तीन लाख, 25 साल से अधिक व 45 साल उम्र तक पांच लाख रुपये व 45 साल की उम्र से अधिक में तीन लाख रुपये तक आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान है।
कम से कम चोट पर न्यूनतम 10 हजार रुपये तक आर्थिक सहायता राशि का प्रावधान है। दयालु-2 योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक https://dapsy.finhry.gov.in पोर्टल पर आवेदन करे व जिला सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते है। इस दौरान डीडीपीओ मनीष मलिक, डीएसओ जोगेंद्र सिंह, डिप्टी सीएमओ डाॅ. स्वराज भी मौजूद रहे।