हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी को बहकाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद और 60 हजार रुपये तथा उसकी मदद करने वाले साथी को पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
मोहाना थाना क्षेत्र की रहने वाली 14 साल की लड़की ने 10 मार्च, 2021 को पुलिस को बताया था कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव अकबरगढ़ निवासी निखिल व उसके गांव के रहने वाला सौरभ उनके गांव में रहकर राजमिस्त्री का काम करते थे। उसकी युवकों से पहचान हो गई थी। युवक 9 मार्च, 2021 को उसे सोनीपत बुलाया। वह अपने रिश्ते में चाचा के साथ सामान लेने सोनीपत गई थी।
वहां उसे निखिल और सौरभ मिल गए। वह उसे बहकाकर रेलवे स्टेशन की तरफ एक होटल में ले गए। वहां पर निखिल ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि युवक के साथी ने उसकी मदद की थी। बाद में आरोपी उसे छोड़कर भाग गए। दुष्कर्म के बाद उसकी हालत बिगड़ गई।
परिजनों को बताने के बाद मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। सिटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन महिला थाना प्रभारी प्रमिला की टीम ने आरोपी निखिल व उसके साथी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने निखिल को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा उसके साथी सौरभ को भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। वहीं निखिल की जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।