हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 12 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच साल कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर 13 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सिटी थाना गोहाना पुलिस को एक व्यक्ति ने 29 दिसंबर 2021 को शिकायत दी थी कि उनकी पत्नी अनबन के चलते उनसे अलग रहती है। उनकी दो बेटियां भी पत्नी के साथ रहती हैं। उनकी 12 साल की बेटी 28 दिसंबर 2021 को उनके पास आई थी। वह छठी कक्षा की छात्रा है। उसकी बेटी ने बताया था कि उनके घर आने वाले अंकल कृष्ण ने उसके साथ गलत हरकत की है।
साथ ही विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की है। वह रोती हुई उसके पास आई थी। व्यक्ति ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने व्यक्ति के बयान पर आरोपी रोहतक निवासी कृष्ण के खिलाफ मारपीट, छेड़खानी व 10 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे न्यायालय में पेश कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। वीरवार को मामले में अदालत ने दोषी को 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 354 में भी पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा 323 में एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।