हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए दो को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद व 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
मुरथल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने 5 अप्रैल 2021 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ पड़ोसी अमित ने एक महीने पहले बहकाकर बुलाने के बाद दुष्कर्म किया था। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। महिला ने बताया था कि उसकी बेटी को आरोपी अमित ने एक सप्ताह डरा-धमकाकर अपने घर पर बुलाया था।
वहां पर अमित व उसके साथी मोहित ने उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। महिला ने अमित के भाई पर भी उनकी मदद करने का आरोप लगाया था। उसकी बेटी के उदास रहने पर जब उसने उससे जानकारी ली तो मामले का पता लगा था। पुलिस ने मामले में किशोरी की मां के बयान पर सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने अमित व उसके साथी मोहित को दोषी करार दिया। अदालत ने मंगलवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अमित व उसके साथी मोहित को भादंसं की धारा 376 डीए में उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में दो साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।